जमाव और शस्त्र पर प्रतिबंध का आदेश जारी

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जमाव और शस्त्र पर प्रतिबंध का आदेश जारी

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 15- आगामी त्योहारों और उत्सवों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1971 की धारा 37(1)(3) के तहत अपर जिला दंडाधिकारी विनोद खिरोळकर ने जमाव और शस्त्र पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। यह आदेश दि. 16 से दि. 30 तक लागू रहेगा।

इस आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र का प्रयोग करना, विस्फोटक पदार्थ रखना, उत्तेजक भाषण देना, अभद्र व्यवहार करना, प्रतिमाओं या चित्रों का प्रदर्शन करना आदि कार्य करना और बिना अनुमति के पांच या पांच से अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है। आदेश में कर्तव्य पर तैनात पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकृत अधिकारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

* सार्वजनिक जगहों पर हथियार लेकर नहीं घूम सकते।

 * पटाखे या अन्य विस्फोटक चीजें नहीं जला सकते।

 * किसी को उकसाने वाले भाषण नहीं दे सकते।

 * 5 या 5 से ज्यादा लोग बिना किसी कारण के एक जगह नहीं जमा हो सकते।

जो भी इन नियमों को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कृपया ध्यान दें: यह आदेश सिर्फ त्योहारों के दौरान लागू रहेगा।