संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान

छत्रपति संभाजीनगर, दि. 20 (जिमाका) - संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ लिमिटेड के माध्यम से अनुसूचित जाति के चर्मकार समुदाय (चांभार, ढोर, होलार और मोची आदि) के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार (एनएसएफडीसी, नई दिल्ली) की विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। जिला प्रबंधक प्रवीण जाहिर ने पात्र लाभार्थियों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है।
महामंडळ के जिला कार्यालय के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति के चर्मकार समुदाय (चांभार, ढोर, होलार और मोची आदि) के इच्छुक आवेदकों से ऋण प्रस्ताव स्वीकार किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं विभिन्न योजनाओं के बारे में -
योजनाओं के नाम और उद्देश्य
- 50% अनुदान योजना (उद्देश्य - 50)
- बीज पूंजी योजना (उद्देश्य - 100)
- मुद्दतदार ऋण योजना (उद्देश्य - 63)
- महिला समृद्धि योजना (उद्देश्य - 72)
- लघु ऋण वित्त योजना (उद्देश्य - 50)
- महिला अधिकारिता योजना (उद्देश्य - 03)
- शैक्षणिक ऋण योजना (उद्देश्य - 20)
- सुविधा ऋण योजना
- उत्कर्ष ऋण योजना
पात्रता मानदंड
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक चर्मकार (चांभार, ढोर, होलार और मोची आदि) समुदाय का होना चाहिए और आवेदक ने पहले महामंडळ की किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। लाभ लेने के इच्छुक आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना प्रस्ताव तीन प्रतियों में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। तीसरे पक्ष या मध्यस्थों के माध्यम से ऋण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज
- पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन
- जाति का प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र (रु. 3 लाख तक)
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- मतदान कार्ड
- पैन कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- तीन फोटो कॉपी
- लाभार्थी का उद्योग आधार प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का सीबीआई क्रेडिट स्कोर (500 से अधिक होना चाहिए)
- जिस स्थान पर व्यवसाय किया जाना है उस स्थान का प्रमाण (जैसे: बिजली बिल, टैक्स, किराये की रसीद, किराये का अनुबंध, संपत्ति का स्वामित्व का प्रमाण आदि)
- दस्तावेजों के सही होने के संबंध में लाभार्थी का अनुरोध पत्र और जिस स्थान पर व्यवसाय चल रहा है उस स्थान का प्रमाणित फोटो
- दो सक्षम गारंटर (नौकरीपेशा या संपत्तिधारी, किसान)
- यदि गारंटर नौकरीपेशा है तो उसके कार्यालय का एक पत्र जिसमें कहा गया हो कि यदि लाभार्थी ने वसूली का भुगतान नहीं किया तो गारंटर के वेतन से कटौती करके भुगतान किया जाएगा
- ग्राम पंचायत, नगरपालिका या महानगरपालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- व्यवसाय से संबंधित तकनीकी प्रमाण पत्र और अनुभव का प्रमाण
- आवश्यकतानुसार परियोजना रिपोर्ट (सीए द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद)
- खरीदे जाने वाले सामान के लिए जीएसटी क्रमांक के साथ उद्धरण (कोटेशन)
- आवेदक का वारिस के हस्ताक्षर के साथ नामांकन शपथपत्र (रु. 100/- के स्टांप पेपर पर नोटरी के साथ)
- आवेदक और गारंटर दोनों का विहित प्रारूप में शपथ पत्र (रु. 100/- के स्टांप पेपर पर नोटरी के साथ)
- यदि आवेदक विवाहित महिला है तो विवाह से पहले और विवाह के बाद दोनों नामों वाली व्यक्ति एक ही है, इसके बारे में रु. 100/- के स्टांप पेपर पर नोटरी के साथ शपथ पत्र।
- लाभार्थी का आधार कार्ड नंबर और आधार से लिंक बैंक खाते का पासबुक की छाया प्रति।
उपरोक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रस्ताव 8 से 30 अगस्त, 2024 तक (छुट्टियों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में जिला कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, तल मंजिल, शिवाजी हाईस्कूल के पास, खोकडपुरा में स्वीकार किए जाएंगे। सभी योजनाओं के खाली आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में यहीं वितरित किए जाएंगे। इच्छुक आवेदकों को अपने साथ मूल आधार कार्ड लाना होगा। जिला प्रबंधक प्रवीण के. जाहिर ने जिले के सभी चर्मकार समुदाय के लोगों (चांभार, ढोर, होलार और मोची आदि) से महामंडळ की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है।